आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए व्यक्ति को ई-फाइलिंग पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड करना होगा
इनकम टैक्स रिटर्न में दर्ज विवरण मेल न खाने पर विभाग नोटिस भेज सकता है
रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो इसमें ब्याज की रकम का जिक्र करना न भूलें
तय तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न न भरने पर जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है
अगर आपका कोई रिफंड बनता होगा तो वह आपके बैंक अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट
ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों फॉर्म वेरिफाइ किए जा सकते हैं. आयकर विभाग ITR को तभी फाइल मानता है जब कर दाता इसे वेरिफाई कर दे.